Haryana CET 2025: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा ग्रुप-सी CET 2025 परीक्षा परिणामों में इस्तेमाल किए जा रहे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को वैध करार दिया है। अदालत ने इस फॉर्मूले के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उचित और आवश्यक है।
कोर्ट ने दिया ये आदेश: हरियाणा सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट के ही एक कर्मचारी ने QR कोड के माध्यम से धन एकत्र किया था। इस पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी दस्तावेजों को सीलबंद कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच और आगामी कार्रवाई के लिए सौंप दिया।Haryana CET 2025
खंडपीठ ने कहा कि अभी अदालत के सामने पूरे तथ्य नहीं हैं, इसलिए कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन तथ्यों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता।
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अंकुर सिधार ने दलीलें पेश कीं, जबकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव कौशिक ने पक्ष रखा।
गौरतलब है कि CET परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी। परीक्षा अलग-अलग शिफ्ट में होने के कारण स्कोरिंग में समानता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया गया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रिजल्ट जारी करने में किसी तरह की कानूनी बाधा नहीं रहेगी।

















