Haryana: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा के महानिदेशक ने विभागीय आदेश जारी करते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय कुरुक्षेत्र में कार्यरत खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक नवीन और सहायक बृज मोहन को निलंबित कर दिया ह
आदेश के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक नवीन का मुख्यालय सिरसा के डीएफएससी कार्यालय में तथा सहायक बृज मोहन का मुख्यालय डीएफएससी सोनीपत में निर्धारित किया गया
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। हालांकि, जब तक वे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते कि निलंबन अवधि में उन्होंने कोई अन्य सेवा या निजी व्यवसाय नहीं किया है, उन्हें निर्वाह भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।
महानिदेशक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि दोनों अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय—सिरसा और सोनीपत—से जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुपस्थित नहीं रहेंगे। विभागीय कार्रवाई के तहत यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

















