Haryana News: हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने 5वें वेतन आयोग की वेतन सरंचना के तहत वेतन पाने वाले हरियाणा के कर्मचारियों के लिए महंगाई भर्त में (DA Hike) बतोतरी को मंजदूरी दे दी है। संशोधित दरो के अनुसार डीए को 466 प्रतिशत से बढाकर अब 474 प्रतिशत किया गया है। सबसे अहम बात यह है ये बढोतरी एक जुलाई 2025 से लागू होगी।Haryana News
कोर्ट ने इसको क्या कहा?
यह फैसला हाईकोर्ट की खंडपीठ जिसमें जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर शामिल थे, द्वारा रोशन लाल नामक याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया। उसके बाद ही सरकार ने ये सज्ञान लिया है।
याचिकाकर्ता ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (वेतन) नियम, 2016 के नियम 29, अध्याय VII को चुनौती दी थी। इस नियम के अनुसार, जो कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में नहीं है, उसे उस वर्ष का इन्क्रीमेंट नहीं दिया जाता। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद अब हरियाणा ने इसको लेकर मजूरी दे दी है।
कर्मचारियों को जताई खुशी: हरियाणा सरकार ने 5वें वेतन आयोग की वेतन सरंचना के तहत वेतन पाने वाले हरियाणा के कर्मचारियों के लिए महंगाई भर्त में बतोतरी को मंजदूरी देने के आदेश को लेकर कर्मचारियो ने खुशी जाहिर की है। कर्मचारियो ने बताया कि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। अब इसे मजूंरी मिल गई है।

















