Haryana News: हरियाणा में शराब पीने के नियमों में बड़ा बदलाव आया है। नई आबकारी पॉलिसी के तहत अब ‘अपनी बोतल लाओ’ (BYOB) या ‘बाहर से बोतल लाओ’ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
यदि आप किसी वाइन शॉप के साथ बने अहाते (जिसे अक्सर ठेका या बार भी कहा जाता है) में बैठकर शराब पीना चाहते हैं, तो आपको शराब वहीं से खरीदनी होगी। बाहर से लाई गई शराब पीने पर अहाते में प्रवेश वर्जित होगा।Haryana News
क्या है नया नियम?
नई आबकारी पॉलिसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आप किसी वाइन शॉप के साथ बने अहाते में शराब का सेवन करना चाहते हैं, तो आपको शराब उसी वाइन शॉप से खरीदनी होगी। बाहर से लाई गई शराब के साथ अहाते में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
अहाते में प्रवेश करने के बाद, आपको बिल दिखाना भी अनिवार्य होगा ताकि यह साबित हो सके कि आपने शराब उसी प्रतिष्ठान से खरीदी है। यह नियम अहाते में शराब पीने के माहौल को व्यवस्थित करने और अवैध शराब के सेवन को रोकने के लिए लागू किया गया है।Haryana News
ग्रामीण क्षेत्रों में वाइन शॉप्स के नए नियम:
नई पॉलिसी में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे गांवों में जहां की जनसंख्या 500 से कम है, वहां नई वाइन शॉप नहीं खोली जाएगी। हालांकि, 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एक वाइन शॉप खोली जा सकती है। इसके अलावा, वाइन शॉप के साथ लगने वाले अहाते का साइज इस बार एक हजार स्क्वायर फीट कर दिया गया है, जो पहले की तुलना में काफी बड़ा है।
2652 करोड़ रुपये की फीस मिली, 92 वाइन शॉप्स की नीलामी बाकी:
आबकारी विभाग को ईस्ट और वेस्ट जोन में 92 वाइन शॉप्स की नीलामी से अब तक 2652 करोड़ रुपये की फीस मिल चुकी है। अभी भी 92 वाइन शॉप्स की नीलामी बाकी है, जिससे विभाग को 1545 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फीस मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को विभाग को केवल आठ वाइन शॉप्स की नीलामी हुई थी।
यह बदलाव शराब पीने की संस्कृति में पारदर्शिता लाने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

















