Railway Parking Rule: रेलवे स्टेशन पर पार्किंग नियमों में बदलाव, अब इन वाहन चालकों की नही देनी होगी पार्किंग
Railway Parking Rule: रेलवे स्टेशन पर पार्किंग नियमों में बदलाव, अब इन वाहन चालकों की नही देनी होगी पार्किंग

Delhi Railway Parking Rule  : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग नियमों में बडा बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं अब ये नया नियम लागू भी हो गया हैं। इस नए नियम ने लाखों वाहन चालकों को PARKING  शुल्क से राहत मिली है तथ  Railways station पर जाम से भी राहत मिल रही है।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ लगने वाले जाम की समस्या को कम करना हैं इस नए नियम से भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को पिकअप और ड्राप-आफ प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।  Delhi Railway Parking Rule

 

यात्रियों को लेने आने वाले वाहनों को पिकअप लेन में आने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को सामान्य या वीआईपी पार्किंग में ही खड़ा करना होगा और इसके लिए पार्किंग की समय सीमा अनुसार निर्धारित शुल्क देना होगा।News Delhi Railway Parking Rule

समय से ज्यादा रुके तो देना होगा जुर्माना
रेलवे ने नए नियम में साफ हा है कि 8 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने वाले वाहनों को तय शुल्क देना होगा। इतना ही नही नॉर्दर्न रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नई पार्किंग फीस स्ट्रक्चर साझा की है ता​कि लोगों तक यह संदेश जा सके।

जानिए पार्किंग शुल्क नियम

8 मिनट तक तक रुकने प : निशुल्क
8 से 15 मिनट तक रुकने पर : 50 रुपये
15 से 30 मिनट तक रुकने पर: 200 रुपये
30 मिनट से अधिक रुकने पर : 500 रुपये

ये बदला नियम: बता दे कि इसस पहले कैब व टैक्सी को यह छूट नहीं मिलती थी। अब सभी वाहनों को यह छूट मिलेगी। यदि कैब व टैक्सी वाले भी यात्री को उतारकर स्टेशन परिसर से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

 

 

Sunil Chauhan
सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है वर्तमान में वे Best24News के साथ जुड़े हुए हैं ताजा और विश्वसनीय खबरें प्रकाशित कर रहे हैं।