Delhi News: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, जानें पूरा मामला

On: July 22, 2025 6:55 AM
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जगदीप धनखड़ के

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जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए जल्द-जल्द चुनाव कराया जाएगा।

कुछ महत्वपूर्ण बातें: बता दें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है।Delhi News

वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और राज्यसभा के सभापति को देय किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है।

जानिए क्या कहता है संविधान?
उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

हालांकि, संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु या कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र देने की स्थिति में या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा।

 

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सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

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