Haryana Dayalu Yojana: गरीब परिवारों के लिए वरदान, दयालु योजना से मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर मिलेगी आर्थिक सहायता

On: March 21, 2026 8:22 PM
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Haryana Dayalu Yojana: गरीब परिवारों के लिए वरदान, दयालु योजना से मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर मिलेगी आर्थिक सहायता

Haryana Dayalu Yojana: डीसी प्रीति ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) गरीब और कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो रही है। इस योजना का मकसद उन परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। अगर ऐसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना में आर्थिक सहायता की राशि मृतक या दिव्यांग सदस्य की उम्र के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। अगर सदस्य की उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच है, तो परिवार को 1 लाख रुपये की सहायता मिलती है।

12 से 18 वर्ष की आयु के लिए यह राशि 2 लाख रुपये है। वहीं, 18 से 25 वर्ष के बीच के सदस्य के लिए 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये और 45 से 60 वर्ष के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

डीसी प्रीति ने बताया कि मृतक या दिव्यांग सदस्य की उम्र 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार को घटना की तारीख से तीन महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए एक वरदान है जो आर्थिक तंगी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे अपने परिवार के भविष्य को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।

सरकार द्वारा दी जा रही यह सहायता अंत्योदय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना से प्रभावित परिवारों को राहत मिल रही है और वे आर्थिक संकट में फंसे बिना सम्मान के जीवन जी सकते हैं।

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सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

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