Breaking News: राजस्थान की एक बहुत खबर सामने आई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी हाल में Rajasthan के नोखा नगर पालिका द्वारा स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किए है। ये कुर्की 29 नंवबर को कोर्ट परिसर में ही होगी
जानिए क्या विवाद: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने ओर्डर में कहा है जब तक आगे का आदेश नहीं आता है, नोखा नगरपालिका की इस सपंति पर रोक लगी रहेगी। काफी बहस के बाद ये कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है।Breaking News
बता दे कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ने यह आदेश, Enviro Infra Engineers Private Limited और नोखा नगरपालिका के बीच चल रहे कोर्ट केस के निर्णय पर दिया गया है।Breaking News
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बताया कि कि नोखा नगर पालिका ने फरवरी 21, 2023 को दिए गए समझौते का पालन नहीं किया है। दायर केस के चलते उसे Enviro Infra Engineers Private Limited के पक्ष में ₹50,31,512 का भुगतान करना था। लेकिन ऐसा नहीं किया।
कोर्ट ने आदेश में यह कहा कि, “बार-बार मौका देने के बावजूद, ऋणी यानि (नोखा नगरपालिका) द्वारा अपनी संपत्ति का हलफनामा जमा करने के आदेश का पालन नहीं किया गया। उसे कई बार इसके लिए अवर दिया गया। आदेश का पालन नहीं करने के चलते कोर्ट ने इस मामे को लेकर संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी किए है।Breaking News
जानिए किस दिन होगी कुर्की: बता दे कि कोर्ट ने बताया है नीलामी यानि कुर्की घोषणा 29 नवंबर को कोर्ट में की जाएगी, जिसमें संपत्ति की शर्तें और अन्य संबंधित प्रक्रियाएं उसी समय मौक पर ही बताई जाएंगी।Breaking News
अधिकारियो की उडी नींद: कोर्ट के कुर्की के आदेश मिलने पर नपा टीम की नींद उड गई है। हालाकि सारे मेटर का नपा टीम का पता है। उनकी लापरवाही के चलते ही ये निर्णय आया है।Breaking News