HSVP के प्रशासक चंडीगढ़, गुरुग्राम प्रशासक और भूमि अधिग्रहण अधिकारी के गिरफ्तारी वारंट जारी

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रेवाड़ी: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से जिले में किसानों की जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए (HSVP) के मुख्य प्रशासक चंडीगढ़, गुरुग्राम प्रशासक और भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।पपला गैंग के दोनों शूटरों का नहीं लगा सुराग, राजस्थान पुलिस के ईनामी बदमाश

नहीं मिला बढ़ा हुआ मुआवजा: गांव पदैयावास निवासी जिले सिंह सहित अन्य किसानों की 6 कनाल 14 मरला जमीन साल 1989 व 1990 में अधिग्रहीत की गई थी। जिसका बढ़ा हुआ मुआवजा 40 लाख रुपए दिया जाना था। कई बार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के बावजूद भी किसानों की मुआवजा राशि नहीं दी गई थी।

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कोटे के माध्यम से प्रशासक को भूमि अधिग्रहण के चलते राशि नहीं देने का कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक तथा गुरुग्राम के प्रशासक और स्टेट ऑफिसर के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने 16 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।रेवाडी व नारनोल वासियो के लिए खुशखबरी, इस रोड पर 252 करोड से बनेगा ROB

वारंट के लिए अधिकारी नियुक्त करें
आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एसपी रेवाड़ी इस गिरफ्तारी वारंट के लिए किसी डीएसपी को नियुक्त करें, जिससे वारंट के तहत अधिकारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में समय पर पेश किया जा सके। अधिकारियों के पेश न होने पर संबंधित डीएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्वयं हाजिर हों और वारंट तामील न होने की सूरत में स्थिति स्पष्ट करें।