Haryana News: हरियाणा में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा में शराब पीने वालों के लिए नई घोषणा की गई है। नई आबकारी नीति के तहत अब अगर आपको शराब की दुकान के साथ बने परिसर में शराब पीनी है तो आपको वहीं से शराब खरीदनी अनिवार्य है। Haryana सरकार ने अब BYOB यानी अपनी बोतल खुद लाओ की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है।Haryana News
पूर्वी और पश्चिमी जोन की 92 शराब की दुकानों की नीलामी से आबकारी विभाग को अब तक 2652 करोड़ रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ है। अभी भी 92 शराब की दुकानों की नीलामी होनी है, जिनसे विभाग को 1545 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शुल्क मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को विभाग ने सिर्फ आठ शराब की दुकानों पर छापेमारी की।Haryana News
नई नीति में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। 500 से कम आबादी वाले गांवों में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हालांकि, 500 से अधिक आबादी वाले गांवों में शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अलावा इस बार शराब की दुकान से सटे परिसर को एक हजार वर्ग फीट बढ़ाया गया है, जो पहले से काफी बड़ा है।Haryana News

















