Railway new refund rule: रेलवे ने बदल दिया रिफंड का नियम, यात्रियों के जेब पर पड़ेगा असर

On: April 2, 2026 3:02 PM
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रेलवे ने बदल दिया रिफंड का नियम

Railway new refund rule: इंडियन रेलवे के द्वारा 1 अप्रैल से रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको अगर ट्रेन से सफर करना है तो नए रिफंड नियमों के बारे में जानना चाहिए वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन का टाइमिंग 8 घंटे कर दिया है। तो आईए जानते हैं रेलवे के नए टिकट कैंसिलेशन नियम के बारे में।

रिफंड के नियमों में बदलाव (Railway new refund rule)

इंडियन रेलवे ने कल से रिफंड के नियमों में बदलाव किया है जिसका सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ेगा। अब सफर से 8 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 50% का रिफंड मिलेगा। अगर सफर से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा आपका 100% पैसा कट जाएगा।

नए नियमों के अंतर्गत अगर आप ट्रेन खुलने के समय से 8 से 24 घंटा पहले अपना टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो आपको 50% रिफंड मिल जाएगा जबकि 50% पैसा रेलवे के द्वारा काट लिया जाएगा।अगर कोई यात्री ट्रेन खुलने से 24 से 72 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल कर रहा है तो उसे 75% का रिफंड मिलेगा और 25% रेलवे के द्वारा पैसा काट लिया जाएगा। अगर 8 घंटे से पहले आप टिकट कैंसिल नहीं करते हैं तो आपका 100% पैसा कट जाएगा।

पहले टिकट कैंसिलेशन के नियम अलग थे। 1 अप्रैल से पहले टिकट सफर से 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर पूरा रिफंड मिल जाता था लेकिन रेलवे ने अब नियम को बदल दिया है। अब आपको सफर से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा तभी आपको रिफंड मिलेगा वरना आपका पूरा पैसा कट जाएगा।

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एक गलती से डूब जाएगा पूरा पैसा

अगर आपको ट्रेन से सफर करना है तो रिफंड के नए नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पूरा पैसा डूब सकता है। पहले अक्सर देखा जाता था कि यात्री ट्रेन खुलने से पहले टिकट कैंसिल करते थे जिससे रेलवे को घाटा हो रहा था।लेकिन अब नियम बदल गए हैं।अब सफर से 8 घंटे पहले ही आपको टिकट कैंसिल करना होगा।

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Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।

क्लर्क भर्ती व्यवस्था में बदलाव, प्रमोशन और सीधी भर्ती के नए नियम लागू

Haryana News: क्लर्क भर्ती व्यवस्था में बदलाव, प्रमोशन और सीधी भर्ती के नए नियम लागू

Haryana News: हरियाणा में क्लर्क भर्ती परीक्षा और प्रमोशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा क्लर्क भर्ती से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया गया है। नए नियम के अंतर्गत अब सरकारी विभागों में क्लर्कों की नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता, प्रोबेशन और सेवा शर्तों को एक समान ढांचे में संचालित किया जाएगा। नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य परीक्षा में पारदर्शिता बनाना है और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना है।

30% पद पदोन्नति से भरने का प्रावधान

नए नियमों के अनुसार क्लर्क के कुल पदों में से 30% पद ग्रुप-डी कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। वहीं 65 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। 5% पद को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा वहीं अगर जरूरत पड़ी तो प्रमोशन के आधार पर भी कुछ पदों को भरा जाएगा।

पदोन्नति के लिए तय की गई पात्रता

नए नियमों के अंतर्गत अब ग्रुप डी कर्मचारियों को क्लर्क बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है इसके साथ ही साथ उनका विभाग में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अच्छे अथवा बहुत अच्छे दर्ज होने चाहिए।

कई पद अब लिपिक श्रेणी में शामिल

नई व्यवस्था के तहत क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिस्पैचर, रिकॉर्ड कीपर, कैशियर, केयर टेकर, स्टोर कीपर और पीबीएक्स क्लर्क जैसे विभिन्न पदों को भी लिपिक श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे कर्मचारियों की सेवा संरचना अधिक सुव्यवस्थित होगी।

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क्लर्क भर्ती परीक्षा पास करने के लिए कंप्यूटर टेस्ट पास करना जरूरी होगा। राज्य सरकार का कहना है कि नए नियम के लागू होने के बाद पारदर्शिता बढ़ जाएगी। वही भ्रष्टाचार के मामले भी काम आएंगी इसके साथ ही साथ यह नया नियम छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विकास परियोजनाओं पर होगी डिजिटल निगरानी, QR स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी

Haryana News: विकास परियोजनाओं पर होगी डिजिटल निगरानी, QR स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी

Haryana News: हरियाणा सरकार के द्वारा विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य के सभी विकास कार्यों की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। क्यूआर कोड आधारित प्रणाली से सभी विकास कार्यों को जोड़ा जाएगा ताकि QR कोड स्कैन करते हैं सभी जानकारी मिल सके।

मोबाइल स्कैन करते ही खुलेगी पूरी परियोजना की जानकारी

नई व्यवस्था के तहत सड़क, पुल, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक विकास कार्यों के स्थलों पर QR कोड लगाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से कोड स्कैन कर परियोजना की लागत, निर्माण अवधि, कार्य की प्रगति और संबंधित एजेंसी की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने में आसानी होगी।

गुणवत्ता जांच के लिए मजबूत होगा निगरानी तंत्र

राज्य सरकार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी ऑडिट और निरीक्षण व्यवस्था को और मजबूत बना रही है। परियोजनाओं के विभिन्न चरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी या लापरवाही को समय रहते सुधारा जा सके।

बड़े प्रोजेक्ट्स पर रहेगी थर्ड पार्टी की नजर

सरकारी एजेंसियों के अलावा बड़े विकास कार्यों में स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे निर्माण कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव होगा और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

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निर्माण सामग्री की होगी वैज्ञानिक जांच

सरकार निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर रही है। इसके साथ ही इंजीनियरों और अधिकारियों को नई तकनीकों तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे परियोजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की तैयारी

QR कोड आधारित प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। नागरिक सीधे परियोजना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे विभागों की जवाबदेही बढ़ेगी और विकास कार्यों पर सार्वजनिक निगरानी भी संभव हो सकेगी।

सरकार को उम्मीद है कि इस डिजिटल पहल से हरियाणा में आधारभूत ढांचा विकास की गुणवत्ता में सुधार होगा और सार्वजनिक परियोजनाओं के संचालन में पारदर्शिता के नए मानक स्थापित होंगे।

रेवाड़ी सहित इन 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Haryana Weather Alert: रेवाड़ी सहित इन 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं

Haryana Weather Alert: हरियाणा के कई जिलों में आज चमक गरज के साथ झमाझम बारिश होगी। आज भी राज्य के कई जिलों में तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। आज रेवाड़ी महेंद्रगढ़ सहित कई जिलों में भारी बारिश होगी।

कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

राज्य के कई जिलों में मौसम वैज्ञानिकों ने ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। आज नूह, भिवानी, चरखी दादरी, मेवात सहित कई जिलों में आज ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।

तापमान में हुई गिरावट

लगातार होने वाले बारिश के वजह से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी राज्य में 7 तारीख तक बारिश होती रहेगी जिससे तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है।

हालांकि नमी का स्तर अपेक्षाकृत अधिक रहने से लोगों को उमस महसूस हो सकती है. महेंद्रगढ़ सहित रेवाडी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी वही इन क्षेत्रों में आंधी तूफान आने की संभावना है।

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Railway News: तत्काल में आसानी से मिलेगा कन्फर्म टिकट, जानिए कैसे टिकट करें बुक

Railway News:   देशभर के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें तत्काल बुकिंग में कन्फर्म टिकट न मिलने की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। दरअसल, रेलवे ने 12 जुलाई से आधार सत्यापन लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद सिर्फ आधार प्रमाणित यूजर ही तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे।

रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस नियम को लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को तत्काल योजना का लाभ मिले।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से कन्फर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा। साथ ही दलालों द्वारा टिकटों की ब्लैकमेलिंग पर रोक लगेगी। Railway News

आधार आधारित ओटीपी लागू होगा

तत्काल बुकिंग के तहत सिर्फ आधार प्रमाणित यूजर ही भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि 15 जुलाई 2025 से यात्रियों को तत्काल बुकिंग के लिए एक अतिरिक्त आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण चरण पूरा करना होगा।Railway News

कहां बुक होगी टिकट

12 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे की तत्काल बुकिंग के तहत ट्रेन टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बुक किए जा सकेंगे। केवल वे यात्री ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार सत्यापन हो चुका है। इसके अलावा, 15 जुलाई 2025 से टिकट बुक करने के लिए आधार से जुड़े ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया करनी होगी।

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30 मिनट बाद खुलेगी एजेंट की विंडो

टिकट बुकिंग एजेंट के लिए विंडो 30 मिनट बाद खुलेगी। एसी श्रेणियों के लिए सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक और नॉन-एसी के लिए सुबह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक बुकिंग की जाएगी। मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) और आईआरसीटीसी को प्रणाली में आवश्यक संशोधन करने तथा सभी जोनों को इन परिवर्तनों के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। Railway News

 

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Breaking News: विदेशी और NRI निवेशकों के लिए बड़ा एलान, जानिए पूरी जानकारी

Breaking News:  भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश की मौद्रिक नीति को लेकर कई बड़ा एलान किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के नए नतीजों की घोषणा की। बता दें कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 5.25 पर्सेंट पर बरकरार रखने के लिए वोट किया है।Breaking News

 

बदले गए नए नियमों की पूरी जानकारी की शेयर‘ बता दे कि रिजर्व बैंक के इन फैसलों का सीधा असर देश के आम नागरिकों से लेकर विदेश में रहने वाले निवेशकों पर पड़ने वाला है। गवर्नर ने इस बैठक के बाद प्रेस रिलीज के जरिए नीतिगत दरों और निवेश के नए नियमों की पूरी जानकारी शेयर की है। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय बदलावों का बारीकी से आकलन करने के बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

 

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रेपो रेट 5.25 पर्सेंट पर बरकरार’ RBI  गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 5.25 पर्सेंट पर बरकरार रखने के लिए वोट किया है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ के तहत रेपो रेट को स्थिर रखने का यह फैसला देश के आर्थिक हालातों को देखकर लिया गया है।

विदेशी बैंको के लिए बडा योगदान: बता दे कि इस बार की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ने देश से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा आसान और बेहतर कर दिया है।

बैंक रेट भी 5.50 पर स्थिर
इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ रेट को भी 5.00 पर्सेंट पर बनाए रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ रेट और बैंक रेट भी 5.50 पर्सेंट पर स्थिर रहेंगे। एमपीसी ने इस बार भी अपने न्यूट्रल स्टांस यानी तटस्थ रुख को जारी रखने का फैसला किया है।

 

दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी बाहरी नागरिक अब बढ़ी हुई लिमिट के साथ बिना किसी सेबी रजिस्ट्रेशन के भारतीय शेयर बाजार के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकता है। आरबीआई का मानना है कि मैक्रोइकोनॉमिक और फाइनेंशियल हालातों को देखते हुए लिया गया यह फैसला बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा।

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