Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति की तारीख को लेकर बडा फैसला सुनाया है। इस फैसल के चलते हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति 30 दिनों की ग्रेस अवधि तक लाइसेंस को वैध माना जाएगा। इस दौरान हुई किसी दुर्घटना में इंश्योरेंस कंपनी लाइसेंस की समाप्ति का हवाला देकर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। यानि क्लैम देना ही पडेगा।
जानिए क्या है आदेश: अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह कहा है कि यदि दुर्घटना इस 30 दिन की अवधि के भीतर होती है, तो चालक को “बिना लाइसेंस” नहीं माना जा सकता।Haryana
इंश्योरेंस कंपनियां केवल लाइसेंस की औपचारिक समाप्ति का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं, क्योंकि कानून ने ऐसी स्थिति के लिए स्पष्ट संरक्षण दिया है। यानि अगर 30 दिन के अंदर ऐसा है तो वह बिना रिन्यू करवाने के बावजूद वह सही माना जाएगा।Haryana
हाईकोर्ट ने 04 जनवरी 2003 को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को सही ठहराते हुए इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी। इससे पीड़ित/दावेदार को मिलने वाले मुआवजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी को उसे चुकाना होगा।Haryana
देना पडा मुआवजा: यह मामला वर्ष 2003 के जींद के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक आदेश से जुड़ा था। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि एक दुर्घटना (04 जुलाई 2001) के समय चालक का लाइसेंस (04 जून 2001 को समाप्त) वैध नहीं था, इसलिए मुआवजे की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। लाइसेंस 06 अगस्त 2001 को नवीनीकृत हुआ था।Haryana

















