रेवाड़ी: धारूहेड़ा पुलिस की हुई किरकरी, अदालत ने बरी किया जुए का आरोपी

On: December 23, 2025 8:24 PM
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COURT REWARI

रेवाड़ी: रेवाड़ीअतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगिंद्री की अदालत ने जुआ अधिनियम के तहत दर्ज एक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। पुलिस ने लापरवाही के चलते धारूहेड़ा निवासी आरोपी सुरेश को जुआ के आरोप में बरी कर दिया। एक बार आरोपी के बरी होने से पुलिस की किरकरी हो गई।

8 मई 2022 को की थी एफआईआर दर्ज: ​बता दे कि रेवाड़ी थाना Dharuhera Police  ने 8 मई 2022 को भगत सिंह चौक धारूहेड़ा क्षेत्र में गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर बास रोड पर आरोपी सुरेश को सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों पर पैसे लगाकर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। उस समय आरोपी से नगदी, सट्टा पर्चियां और अन्य सामान बरामद किया था।

मौके पर बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जुआ अधिनियम में Chalan  पेश किया गया। रेवाड़ी मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल चार गवाह अदालत में पेश किए। इनमें पुलिस अधिकारी और जांच अधिकारी शामिल थे। अभियोजन का तर्क था कि आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया और बरामदगी पूरी तरह वैध है। जबकि सुरेश ने कहा उसे झूठा फंसाए गया है।

गवाहों की अनुपस्थिति से हुआ बरी: रेवाड़ीअदालत ने अपने फैसले में Punjab & Haryana High Court और सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और प्रक्रिया संबंधी खामियां है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी के खिलाफ संदेह से परे अपराध सिद्ध नहीं हो सका। अदालत ने सुरेश को जुआ अधिनियम के आरोपों से बरी कर दिया।

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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