Haryana crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव लिसाना में गंदे पानी की निकासी को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में रेवाड़ी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने धर्मबीर और कमल की हत्या के मामले में दोनो भाईयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2019 से न्यायालय में विचाराधीन था। (Murder in rewari)
जानिए क्या था विवाद: बता दें कि गांव लिसाना निवासी हंसराज ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उसके ताऊ के लड़के धर्मबीर और कमल का गांव के ही राजेन्द्र के परिवार के साथ गंदे पानी की निकासी के नाले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। Haryana crime
हंसराज ने पुलिस को बताया कि 30 मार्च 2019 की सुबह दिनेश, देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू, उनकी पत्नियां शीतल और ममता तथा राजेन्द्र की पत्नी माया ने मिलकर धर्मबीर और कमल के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में धर्मबीर और कमल गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे हंसराज और उसके चाचा सत्यवान को भी आरोपियों ने चोटें पहुंचाईं। Haryana crime
घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद धर्मबीर और कमल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दो सगे भाइयों की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू के अलावा दिनेश की पत्नी शीतल, देवेन्द्र की पत्नी ममता और राजेन्द्र की पत्नी माया को भी गिरफ्तार किया था।
सुनाई सजा: गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू को दो भाइयों की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

















