Haryana News: हरियाणा सरकार गरीब और अनुसूचित परिवारों की मदद के लिए निरंतर कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी संचालित हो रही है, जिसका मकसद शादी के अवसर पर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि अब इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के परिवारों को कन्यादान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दी गई है। इससे पहले यह राशि 41 हजार रुपए थी। यह बढ़ोतरी करीब 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले ही 71 हजार रुपए की राशि विवाह के अवसर पर दी जाती है। इसके साथ ही विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर 51 हजार रुपए की राशि मिलती है। यदि नवविवाहित जोड़े में कोई दिव्यांग है, तो उन्हें भी 51 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। यह राशि प्राप्त करने के लिए विवाह के 6 महीने के अंदर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ पाने के लिए आप नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल और आसान बनाई गई है ताकि पात्र व्यक्ति बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की यह पहल गरीब और कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे परिवारों को शादी के खर्चों में मदद मिलेगी और बेटियों का भविष्य सुरक्षित होगा।
















