Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब सैन्य सेवा पूरी कर लौटने वाले राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाली उम्र सीमा में राहत दी जाएगी। यह फैसला उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आया है जो देश की सेवा के बाद अपने राज्य में नौकरी करना चाहते हैं।
आदेश जारी होने का संदेश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि सभी विभागों बोर्डों निगमों विश्वविद्यालयों और अन्य कार्यालयों को इन आदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करना होगा। सरकार ने यह भी बताया कि इस विषय पर लंबे समय से विचार चल रहा था और सभी पहलुओं को देखने के बाद ही यह फैसला लागू किया गया है।
ग्रुप बी और सी पदों पर आयु में राहत
अब पूर्व अग्निवीर अगर हरियाणा में ग्रुप बी या ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि वह उम्मीदवार जो उम्र की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे अब वह आसानी से इस राहत का फायदा उठा सकेंगे।
पहले बैच के अग्निवीरों को विशेष लाभ
सरकार ने पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को और भी बड़ा लाभ दिया है। उन्हें ऊपरी आयु सीमा में कुल पांच साल की छूट मिलेगी। यह इसलिए किया गया है ताकि सैन्य सेवा की शुरुआत करने वाले पहले समूह को प्रोत्साहन मिल सके और उन्हें भविष्य की नौकरियों में कोई दिक्कत न आए।
युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण
यह निर्णय हरियाणा के हजारों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। सैन्य सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को अब उम्र की बाधा से डरने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार का मानना है कि जिन युवाओं ने देश की सेवा की है उन्हें सम्मान और अवसर दोनों मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ यह आयु छूट लागू की गई है।

















