Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्व विभाग में कार्यरत 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताकर उनकी सूची लीक करने के मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि तीन अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत 4 सितंबर 2025 को चार्जशीट जारी की गई है। यह सूची अति गोपनीय थी इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि सभी समाचार पत्रों में लिखा है कि सरकार द्वारा जारी सूची। क्या सरकार वह सूची वापस ले रही है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जब सरकार ने सूची जारी नहीं की तो वापस लेने का कोई महत्व नहीं है। इस पर कोर्ट ने समाचार प्रकाशित करने वालों को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया।Haryana news
जानकारी के मुताबिक, याची की वकील ने कहा कि मंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की और भी सूची जारी होंगी इसलिए यह कहना गलत है कि यह सूची अधिकारियों की गलती से जारी हुई। याची ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह सूची जारी की गई थी। बिना किसी आधिकारिक जांच के व्यक्तियों को भ्रष्ट बताना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी ताकि उन 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जा सके जिनका नाम भ्रष्ट पटवारियों के रूप में एक सूची में प्रकाशित किया गया था।Haryana news

















