Haryana: एसीबी करनाल द्वारा आज दिनांक 1.7.2025 को आरोपी ईश्वर शर्मा, सहायक योजना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत को शिकायतकर्ता से 1,75,000/- (एक लाख पचहतर हजार) रूपये नकद रिश्वत लेते हुये कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत से रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 19 दिनांक 1.7.2025 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता ने एसीबी करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी ज्ीम स्वतक ज्ञतपेीदं ब्व.व्चमतंजपअम स् – ब् ैवबपमजल स्जकण् के नाम से फर्म है।
वर्ष 2025 में गांव बांध, जिला पानीपत में कृषि भूमि मेंकार्रवाई सिंचाई करने के लिए मेन खाल बनाने के दो ठेके 18,90,000/- रूपये में सुक्ष्म सिंचाई कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभाग, पानीपत ;डप्ब्।क्।द्ध से उसको अलॉट किये गये थे। जिसमें से एक ठेके की 8,57,000/- रूपये की पेमन्ट पहले ही हो चुकी थी। इस ठेके की बकाया पेमेन्ट 9,68,530/-रूपये के बिल अदायगी के लिए कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत भेजे हुए थे।
आरोपी ईश्वर शर्मा सहायक योजना अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत ने 9,68,530/- रूपये की पेमन्ट करने की एवज में उससे 1,90,000/- रूपये की माँग की। आरोपी द्वारा उससे 15,000/- पहले लिये जा चुके है व अब बकाया 1,75,000/- रूपये रिश्वत की माँग कर रहा है।
हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख ने आमजन से अपील की है कि यदि कोेई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सरकारी कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 तथा 1064 पर दे।

















