Income Tax: घर बैठे ऐसे जमा करें अपना इनकम टैक्स! यहां जानें स्टेप बाय स्टेप

On: June 18, 2025 11:39 AM
Follow Us:
Income Tax: Pay your income tax sitting at home! Know step by step here

देश में करोड़ों लोग अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। आपको बता दें कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आप बिना किसी सीए की मदद लिए यह काम कर सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं। इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर में किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 के अलावा फॉर्म 26एएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस), टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (टीआईएस), बैंक स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये कागजात करदाताओं को उनकी आय और अब तक काटे गए करों की जांच करने में मदद करते हैं। कागज जमा करने के बाद अगला कदम सही आईटीआर फॉर्म चुनना है। आप काम और आय के हिसाब से फॉर्म चुन सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अलग-अलग कैटेगरी के करदाताओं के लिए सात आईटीआर फॉर्म (आईटीआर-1 से आईटीआर-7) अधिसूचित किए गए हैं।

अपना ITR खुद कैसे भरें, यहाँ पूरी प्रक्रिया पढ़ें

चरण-1:

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और रिटर्न दाखिल करने के लिए ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।

इसके बाद, यूजर आईडी में अपना पैन दर्ज करें। फिर जारी रखें पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड दर्ज करें।

लॉग इन करने के लिए ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।

चरण-2:

‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ टैब पर जाएँ

‘ई-फाइल’ टैब > ‘आयकर रिटर्न’ > ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें।

चरण-3:

सही ‘मूल्यांकन वर्ष’ चुनें

फाइलिंग के लिए ‘ऑनलाइन’ मोड का उपयोग करें। फाइलिंग प्रकार को मूल रिटर्न या संशोधित रिटर्न के रूप में चुनें।

चरण-4:

स्थिति चुनें

अपनी लागू फाइलिंग स्थिति चुनें: व्यक्तिगत, HUF, या अन्य। ज़्यादातर लोगों के लिए, ‘व्यक्तिगत’ और ‘जारी रखें’ चुनें।

चरण 5:

ITR प्रकार चुनें
अब, ITR प्रकार चुनें। अपनी आय के स्रोतों के आधार पर तय करें कि आपको कौन सा ITR फॉर्म चाहिए। 7 ITR फॉर्म हैं, जिनमें से ITR 1 से 4 व्यक्तियों और HUF के लिए लागू हैं।

चरण 6:

ITR दाखिल करने का कारण चुनें
अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण बताएं: छूट सीमा से ऊपर कर योग्य आय, विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना, आदि।

चरण 7:

पहले से भरी गई जानकारी को सत्यापित करें
PAN, आधार, नाम, संपर्क जानकारी और बैंक विवरण जैसी पहले से भरी गई जानकारी को सत्यापित करें। अपनी आय, छूट और कटौती के विवरण की समीक्षा करें। फिर सबमिट करें।

चरण 8:

ITR को ई-सत्यापित करें
अंतिम चरण समय सीमा (30 दिन) के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना है। आप आधार OTP, EVC, नेट बैंकिंग या CPC, बेंगलुरु को ITR-V की भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं।
इस तरह आपका रिटर्न बिना किसी CA की मदद के दाखिल हो जाएगा।

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now