हरियाणा सरकार वैसे तो नागरिकों को कई तरह की पेंशन दे रही है, इसमें महिलाएं-बुजुर्ग-दिव्यांग आदि शामिल हैं। इसके उलट आज हम आपको कुंवारे लोगों को हर महीने दी जा रही पेंशन के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार कुंवारे लोगों को दे रही है पेंशन
हरियाणा सरकार जहां कुंवारे और तलाकशुदा लोगों को पेंशन देती है, वहीं अब विधुर और 45 साल तक की उम्र के अविवाहित पुरुषों को भी सरकार पेंशन देने जा रही है। जानकारी देते हुए बताया गया कि झज्जर जिले में 827 विधुर और अविवाहित पुरुष इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन्हें हर महीने 3000 रुपये मासिक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही इन्हें वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने विधुर या तलाकशुदा के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की है, जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है।
समाज कल्याण विभाग को देनी होगी सूचना
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से अगर विधुर या अविवाहित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो जाती है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर किसी लाभार्थी के जीवन में कोई बदलाव होता है, तो उसे जिला समाज कल्याण विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। अगर कोई अविवाहित या विधुर दोबारा शादी कर लेता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

















