हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बीपीएल राशन कार्ड योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें गेहूं, चावल, दालें और चीनी शामिल हैं, रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है।
पात्रता मानदंड:
वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आय सत्यापन: परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय का सत्यापन होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया:
हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती; यदि आपके परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम सत्यापित है, तो आपका नाम स्वचालित रूप से बीपीएल सूची में शामिल कर लिया जाता है। आप अपना राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए चरण:
1. हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें।
3. कैप्चा कोड भरें और “गेट मेंबर डिटेल्स” पर क्लिक करें।
4. अपने परिवार के किसी एक सदस्य का चयन करें और “सेंड ओटीपी” पर क्लिक करें।
5. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें।
6. अब आप अपना बीपीएल राशन कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण अपडेट:
ओटीपी प्रणाली: अब राशन प्राप्त करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया अगले 1-2 महीनों में लागू की जाएगी।
ई-केवाईसी: राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय सीमा के बाद, ई-केवाईसी न करने वाले कार्ड धारकों का नाम फ्री राशन और सब्सिडी वाली योजना की सूची से हटा दिया जाएगा।
यदि आपका नाम बीपीएल सूची में नहीं है और आप पात्र हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके परिवार पहचान पत्र में आय का सही और सत्यापित विवरण हो। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

















