Residential Plot Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे को विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने सेक्टर-18 (पॉकेट 9B) में 200 वर्ग मीटर के 276 आवासीय भूखंडों की स्कीम लॉन्च की है. यह योजना प्रधानमंत्री आवास मिशन और औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को साथ लेकर चलने वाली योजना मानी जा रही है.
किसानों और औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा आरक्षण
इस स्कीम में कुल 276 प्लॉट्स में से:
17.5% भूखंड (48 प्लॉट) उन किसानों के लिए आरक्षित हैं. जिनकी जमीन YEIDA या जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी.
5% भूखंड (14 प्लॉट) फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए आरक्षित हैं. यानी ऐसी यूनिट्स जो पहले से सक्रिय हैं और अपने विस्तार के लिए भूमि चाहती हैं.
सामान्य वर्ग के लिए 77.5% भूखंड (214 प्लॉट) आवेदन के लिए खुले हैं.
यह आरक्षण नीति सरकार की समावेशी विकास सोच को दर्शाती है.
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख
इस स्कीम के लिए आवेदन YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुके हैं. इच्छुक आवेदक 21 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और आवेदकों को सुविधा होती है.Residential Plot Scheme
आवेदन लिंक: www.yamunaexpresswayauthority.com (काल्पनिक लिंक)
भूखंडों का मूल्य और पंजीकरण शुल्क
प्रत्येक प्लॉट का मूल्य: ₹35,000 प्रति वर्ग मीटर
SC-ST श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क: ₹3.50 लाख
सामान्य श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क: ₹7 लाख
इस तरह यह योजना उन निवेशकों और गृह निर्माण चाहने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है जो NCR क्षेत्र में बेहतर लोकेशन पर प्लॉट लेना चाहते हैं.
ड्रॉ के माध्यम से होगा आवंटन
आवंटन की प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी तरीके से लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी.
ड्रॉ की तिथि: 11 सितंबर 2025
यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरह की धांधली न हो और सभी को बराबर अवसर मिल सके.
90 वर्षों की लीज पर मिलेगा प्लॉट
इस योजना में आवंटित प्लॉट्स 90 वर्षों की लीज पर दिए जाएंगे. यह अवधि निवेशकों और निर्माणकर्ताओं को लंबी अवधि की योजना बनाने में मदद करेगी. इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग पार्टनर बनाया गया है. सभी फाइनेंशियल लेनदेन और लोन से संबंधित सहायता इन्हीं बैंकों से ली जा सकेगी.
रेरा की मंजूरी के बाद योजना को मिली हरी झंडी
कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने YEIDA को इस योजना के संचालन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की थी. इसके साथ ही अब यह योजना कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह वैध हो चुकी है.
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यह स्कीम उन लोगों के लिए खास है जो NCR में प्रॉपर्टी खरीदकर भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं.Residential Plot Scheme

















