Haryana News: हरियाणा सरकार अब अवैध तरीकों से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर-कानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 127 मामले दर्ज किए हैं और 102 एजेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इनमें से 8 एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता (transparency), उत्तरदायित्व (accountability) और उनके अवैध कार्यों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। इस कानून के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युवा किसी भी तरह के शोषण का शिकार न हों।
ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण हुआ अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने सदन में जोर देकर कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है—गैर-कानूनी तरीकों से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सभी ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण (registration) अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एजेंट विदेश जाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा। इससे सरकार के पास भी सही जानकारी उपलब्ध रहेगी और युवा ठगी का शिकार होने से बचेंगे।
युवाओं को ठगने वाले एजेंटों की अब खैर नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से युवा विदेश जाने के लिए अपनी जमीन और गहने बेच देते थे, लेकिन बाद में उन्हें अवैध तरीके से भेजा जाता था और वहां वे मुश्किलों में फंस जाते थे। कई मामलों में युवाओं को ठगकर उन्हें गलत दस्तावेजों (fake documents) के जरिए भेज दिया जाता था, जिससे वे विदेशों में कानूनी समस्याओं का सामना करते थे। अब इस विधेयक के लागू होने के बाद ऐसी धोखाधड़ी (fraud) को रोका जाएगा।
मानव तस्करी पर भी लगेगा अंकुश
नया विधेयक न केवल अवैध ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसेगा, बल्कि मानव तस्करी (human trafficking) पर भी लगाम लगाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि अगर कोई व्यक्ति मानव तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारी आर्थिक दंड (penalty) का भी प्रावधान रखा गया है ताकि इस गैर-कानूनी धंधे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।
विदेशी सहयोग विभाग की होगी अहम भूमिका
हरियाणा सरकार ने विदेश जाने वाले युवाओं की मदद के लिए विदेशी सहयोग विभाग (Foreign Cooperation Department) का गठन किया है। इस विभाग के माध्यम से अब युवा कानूनी और सुरक्षित तरीके से शिक्षा, व्यापार और नौकरी के लिए विदेश जा सकेंगे। सरकार की कोशिश यह है कि किसी भी युवा को अवैध तरीकों से विदेश न भेजा जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो।
केंद्र सरकार ने भी दिखाई तत्परता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई कर रहे 23,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाने में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे साबित होता है कि सरकार न केवल युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है।

















