Haryana : हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में पारित हुए 9 विधेयक, जानिए क्या होगा बदलाव
हरियाणा: हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र 2023 में कुल 9 विधेयक पारित हुए। हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र का के आखिरी दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। जो विधेयक पास हुए है। उनके चलते क्या क्या बदलाव होगा। यहां पर बताया गया है ।
विधेयक नंबर 1:हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 3 सी के तहत, किसी भी कॉलोनी में स्थानांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के उद्देश्य से स्वतंत्र आवासीय और वाणिज्यिक फर्श के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय आवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगाफ
विधेयक नंबर 2: हरियाणा विनियोग (नंबर 3) विधेयक 2023 के तहत विधान सभा में 31वें दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि से कुल 9190,82,70,000 रुपये दिए गए। मार्च, 2024 में हरियाणा विनियोग (नंबर 3) विधेयक 2023 रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए पारित किया गया है।Haryana: लडकियों की शादी में मनोहर सरकार देगी 71 हजार, बस करना होगा ये काम
विधेक नंबर 3: हरियाणा विनियोग (नंबर 4) विधेयक 2023 वित्तीय वर्ष 2011- 12, 2012- 13, 2013- 14, 2014- 15, 2015- 16, 2016- 17, 2017- 18 और 2018- 19 के दौरान कुछ सेवाओं पर इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए अधिकृत या अनुमोदित राशि हरियाणा विनियोग (नंबर 4) विधेयक 2023 रुपये से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की समेकित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने के लिए पारित किया गया था।
यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2011- 12, 2012- 13, 2013- 14, 2014- 15, 2015- 16, 2016- 17 के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 205(1) के साथ पठित अनुच्छेद 204(1) के अनुसरण में 2017- 18 और 2018- 19 को अनुदान और विनियोजन से अधिक खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि के लिए हरियाणा राज्य की समेकित निधि से विनियोग का प्रावधान करने के लिए पेश किया गया है।
विधेयक नंबर 4: हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 को हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और केंद्रीय वित्त अधिनियम 2023 और केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2023 सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है।Top Low speed Scooter: बिना लाइसेंस चला सकते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, पुलिस भी नहीं करेंगी ‘टच’
विधेयक नंबर 5: हरियाणा उपकरण (शोर नियंत्रण) निरसन अधिनियम 2023, अधिनियम 1956 (पंजाब अधिनियम संख्या 36, 1956) के सभी प्रावधान हरियाणा उपकरण (शोर नियंत्रण) अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए केंद्र के अधिनियम में भी लागू है। वर्तमान में केंद्रीय अधिनियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 29, 1986) और प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000, पूरे भारत में लागू है।
विधेयक नंबर 6: हरियाणा किशोर धूम्रपान निषेध विधेयक 2023, हरियाणा किशोर धूम्रपान निषेध अधिनियम 1918 में संशोधन करने के लिए हरियाणा किशोर धूम्रपान निषेध विधेयक 2023 पारित किया गया था. हरियाणा किशोर धूम्रपान निषेध अधिनियम, 1918 (पंजाब अधिनियम संख्या 7,1918) के प्रावधान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध) और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 34) जो पूरे भारत पर लागू होता है।
विधेयक नंबर 7: सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 एकीकृत और समन्वित योजना, बुनियादी ढांचे के विकास के प्रावधान और शहरी सुविधाओं के टिकाऊ प्रबंधन, गतिशील प्रबंधन, शहरी पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए सोनीपत महानगर क्षेत्र के निरंतर, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना है।
विधेयक नंबर 8: हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 1994 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था. यह विधेयक 16 मई 2023 से लागू माना जाएगा. उप- धारा (1) के स्थान पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा- 6 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी. प्रत्येक नगर निगम में पिछड़ा वर्ग ‘ए’ के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
आरक्षित सीटों की संख्या उस नगर निगम में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में होगी जो उस नगर निगम की कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग ‘ए’ की जनसंख्या का आधा अनुपात होगा।
विधयेक नंबर 9: हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2023 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के अधिनियम 24 की धारा 10 को हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 के तहत संशोधित किया गया है। उपरोक्त विधेयक 16 मई, 2023 से लागू माना जाएगा. इसके तहत, पिछड़े वर्ग के लिए सीटें प्रत्येक नगर पालिका में सीटें आरक्षित की जाएंगी।