मतदाता सूचि के लिए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी : डीसी
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटवाने व शुद्घिकरण का किया जा रहा है कार्य
30 नवम्बर तक जमा करवा सकते है दावे एवं आपत्तियां*
13,14, 27 व 28 नवम्बर को अवकाश के दिन भी विशेष अभियान के तहत मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे बीएलओ
रेवाड़ी, 06 नवम्बर: सुनील चौहान। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एक जनवरी 2022 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर आगामी 30 नवम्बर तक मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवम्बर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का आगामी 20 दिसम्बर तक निपटारा करके 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूचीे में नाम दर्ज करवाने, नाम हटवाने तथा बूथ बदलवाने व शुद्धिकरण के लिए संबंधित फार्म भरकर जमा करवाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जा चुका है। जिलावासी आगामी 30 नवम्बर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 30 नवम्बर तक जिला में बने सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 9 से सांय 5 बजे तक बीएलओ उपस्थित रहेंगे। वहीं इस दौरान आयोग कि हिदायतों अनुसार 13 व 14 नवम्बर तथा 27 व 28 नवम्बर को अवकाश अवधि में विशेष अभियान के तहत सभी बूथ स्तर अधिकारी अपने मतदान बूथों पर उपस्थित होकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। निर्धारित अवधि तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का 20 दिसम्बर 2021 तक निपटारा किया जाएगा तथा 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों का आह्वान किया है कि पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूचियों में इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दर्ज करवाए ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। उन्होंने कहा है कि एक जनवरी 2022 को कोई भी पात्र व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक आयु है और मामूली तौर पर वहीं का निवासी है और यदि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावा फार्म नम्बर-6 भरकर बूथ स्तर अधिकारी के पास आगामी 30 नवम्बर तक जमा करवा सकते हैं। फार्म नम्बर-6 पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए तथा इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति या जन्मतिथि अंकित किसी भी सरकारी दस्तावेज की फोटोकॉपी साथ संलग्न करें। इस फार्म पर नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो भी लगाए तथा अपना पूरा डाक पत्ता दर्ज करें। अधूरा फार्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में हटाने बारे कोई आक्षेप हो तो वह इस अवधि के दौरान फार्म नम्बर-7 भरकर संबंधित बूथ स्तर अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम फोटायुक्त मतदाता सूची में गलत दर्ज है तो वह मतदाता फार्म नम्बर-8 शुद्धि भरकर जमा करवा सकते हैं। ये सभी फार्म बूथ स्तर अधिकारी के पास नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे।