Home Haryana News Election news: नप रेवाड़ी व धारूहेड़ा में धारा 163 लागू

Election news: नप रेवाड़ी व धारूहेड़ा में धारा 163 लागू

Election news: नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा आम चुनाव-2026 के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका शहरी सीमा के भीतर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र और शस्त्र ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
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जिलाधीश अभिषेक मीणा ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के तहत नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा क्षेत्र और इन क्षेत्रों से तीन किलोमीटर के निकट स्थित शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, बार, पब, माइक्रोब्रुअरी और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर भी रोक लगाई है।
उन्होंने आदेशों में कहा कि यह प्रतिबंध 8 मई 2026 को शाम 6 बजे से शुरू होकर 10 मई 2026 को मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा। यदि पुनर्मतदान होता है तो 12 मई 2026 को भी मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इसके अलावा मतगणना के दिन 13 मई 2026 को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक भी शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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Harsh Chauhan - Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।
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