हरियाणा: दरिंदगी की भी हद होती है। 2 साल पहले 6 साल की दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Rewari: यूनियन दिवस पर Hero Moto Corp में हवन आयोजित
बता दे कि 8 दिसंबर 2020 को रेवाड़ी की एक कालोनी में 6 साल बेटी घर के पास खेल रही थी। वहां से गुजर रहा अलवर के गांव तासी कठूमर निवासी काडू उर्फ कालू उर्फ राजू बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।
मौक पर पकडा था आरोपी: आरोपी ने मामूस से दुरूकर्म किया। बच्ची ने शोर मचाया तो लोग एकत्रित हो गए थे तथा लोगो ने उसे मौके पर ही काबू कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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सुनाई सजा: पुलिस ने कोर्ट में बीस गवाहों के बयान भी दर्ज कराए और उसके खिलाफ साक्ष्य भी पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज कर सभी दलीलों को सुनने के बाद युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी युवक काडू उर्फ कालू उर्फ राजू को 20 साल की कैद व 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।