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Haryana: रेवाडी के सूरज स्कूल को कारण बताओ Notice जारी, जानिए क्या है पूरा मामला ?

On: May 27, 2024 8:00 PM
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34-ए की नियमावली से दाखिल बच्चों की फीस नहीं वसूल सकते प्राइवेट स्कूल
रवि शंकर की शिकायत पर सूरज स्कूल के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूलों को बीईओ ने किया आगाह
मनमानी पर उतर आए हैं स्कूल, बच्चों और अभिभावकों को कर रहे परेशान

Haryana:  134-ए की नियमावली से प्राइवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों से किसी तरह की फीस नहीं वसूली जा सकती। रेवाड़ी के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने ऐसे स्कूलों को आगाह करते हुए नियमावली का हवाला देकर अपनी मनमानी बंद करने के निर्देश दिए हैं।

Suraj School Dharuhera  का एक मामला संज्ञान में आने के बाद BEO  ने पत्र जारी कर 134-ए तहत हुए दाखिलों के विरुद्ध किसी प्रकार की फीस वसूली को नियमों की अवहेलना करार दिया है। BEO ने रसगण स्थित सूरज स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर जवाब मांगा है।

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साथ ही यह भी कहा कि अगर सरकार की और जारी नियमों की अवहेलना क्यों की जा रही है। जवाब नहीं देने की सूरत में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का हवाला भी पत्र में दिया गया है।

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डूंगरवास निवासी रविशंकर ने बीईओ को एक शिकायत देकर कहा कि उसकी बेटी ज्योति रसगण स्थित सूरज स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ती है। उसका दूसरी कक्षा के लिए नियम 134 ए के तहत सूरज स्कूल में दाखिला हुआ था।

 

अब स्कूल प्रशासन उस पर और उसकी बेटी पर फीस के लिए लगातार दबाव बना रहा है। फीस न भरने की सूरत में बच्ची को स्कूल से निकालने की धमकी भी दी जा रही है।

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जिससे उसकी बेटी और वह मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। रवि ने अपनी यह व्यथा गांव के प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह और गांव के सरपंच विपिन कुमार को बताई। इन दोनों ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर नियमों का हवाला दिया तो स्कूल प्रबंधन ने इन लोगों को हर हाल में फीस भरने का टका सा जवाब दे दिया।IMG 20240527 WA0127

सरपंच विपिन कुमार और प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह बीईओ ऑफिस पहुंचे और रवि शंकर तथा उसकी बेटी के साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत की।

बता दें कि गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों के लिए 134 ए का नियम बनाया गया था। इसके तहत स्कूलों को 25 फीसदी दाखिले गरीब बच्चों के करने अनिवार्य किए गए थे। 2022 में सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया। जिसकी एवज में मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से एक अप्रैल 2022 को पत्र क्रमांक 8/134-2019 पीएस (1) दिनांक 31-3-2022 जारी कर यह स्पष्ट किया गया ।

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हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 134 ए के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 28-3-2022 के तहत 134 ए नियम को समाप्त कर दिया गया है तथा इस नियम के तहत जिस बच्चे का दाखिला मान्यता प्राप्त स्कूलों में है, ऐसे बच्चे उन्हीं स्कूलों में अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे।

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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