रेवाडी में ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी, जानिए क्यों?

रेवाड़ी, 25 नवंबर: सुनील चौहान। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 26 नवंबर को सब्जी मंडी बावल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिïगत आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में किसी भी प्रकार से ड्रोन सिस्टम उड़ाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे। संबंधित उपमंडल अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की सख्ती से पालना करना सुनश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।