Rewari: झुग्गी में घुस नाबालिक से किया रेप, अब आजीवन काटेगा जेल
रेवाड़ी : फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की कोर्ट ने नाबालिग लडकी से रेप करने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं।Rajasthan-Haryana पुलिस ने भिवाडी व धारूहेडा मे चलाया सर्च अभियान
चार साल पुराना है केस: मध्यप्रदेश के जिला पन्ना निवासी सुरेश फिलहाल रेवाड़ी शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहता था। 19 अगस्त 2019 को सुरेश पड़ोस में बनी एक झुग्गी में घुसा गया और उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और मारपीट की।
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। नाबालिगा ने पूरी घटना के बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सुरेश को कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया था।दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर अब ड्रोन से कट रहे चालान, वाहन चालक हुए हैरान
10 साल की सजा: जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने इस केस की पैरवी की। पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्य और गवाह पेश किए। इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। अब कोर्ट ने दोषी सुरेश को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।