Political News: बेनर, कार्यालय व लाउड स्पीपर को लेकर आदेश जारी, यहां पढे निर्वाचन आयोग के रूल

On: April 7, 2024 7:21 PM
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चार बाई आठ फुट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए चुनाव कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाला बैनर
Political News : हरियाणा में लोकसभा चुनावो का  Political News बिगुल बज चुका है। उम्मीदवारो ने अपने अपने कार्यालय बनाकर प्रचार शुरू कर दिया है। कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता।

निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल हुड्डा ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किये गये किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता है।

DC RAHUL HUDAPolitical News: उन्होंने कहा कि अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उन्होंने बताया कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता।

Political News -सभी राजनीतिक पार्टियों के अस्थाई चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिह्न और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। यदि जिला प्रशासन द्वारा बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साईज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे।

मालिक की अनुमति भी जरूरी: उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी की निजी भूमि, भवन आदि पर उसके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। अगर इस समय से अलग समय मे उपयोग में लाया तो कानूनन कार्रवाइ होगी।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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