NHAI Construction Rules: हाइवे के नजदीक घर बनाने से पहले जान ले ये बाते, नहीं तो चल सकता है बुलडोजर

On: May 19, 2025 10:25 PM
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Haryana

NHAI Construction Rules: घर बनाना जीवनभर की सबसे बड़ी पूंजी का निवेश होता है. इसे तैयार करने में सालों की कमाई, मेहनत और समय लगता है, लेकिन यदि नियमों की अनदेखी की गई, तो यह सपनों का घर पलभर में ध्वस्त भी हो सकता है. खासतौर पर यदि आप हाईवे के पास किसी जमीन पर निर्माण करना चाहते हैं, तो पहले से नियम जानना जरूरी है.

हाईवे के पास निर्माण क्यों है जोखिम भरा?
हाईवे से सटी जमीन की प्रॉपर्टी वैल्यू काफी अधिक होती है. इसलिए लोग ऐसे स्थानों पर घर या बिल्डिंग बनाना पसंद करते हैं. लेकिन अगर यह निर्माण नियमानुसार नहीं हुआ, तो संबंधित विभाग कभी भी बुलडोजर चला सकता है. आपकी लाखों-करोड़ों की मेहनत एक आदेश में मिट्टी में मिल सकती है.

निर्माण ढहाने का अधिकार किसके पास होता है?
अगर आपने हाईवे के बिल्कुल करीब मकान बना लिया है, तो यह संबंधित एनएचएआई (NHAI) या प्रांतीय प्राधिकरण के दायरे में आ जाता है. विभाग के पास यह अधिकार होता है कि वह अवैध निर्माण को गिरा सकता है. खासकर तब जब आपने किसी अनुमति के बिना या तय दूरी से कम पर निर्माण किया हो.

निर्माण की तय दूरी: 40 से 75 मीटर है सीमा

भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही निर्माण की अनुमति होती है. यह सीमा शहरी इलाकों में घटकर 60 फीट रह जाती है. यदि आपने 40 मीटर से कम दूरी पर कोई निर्माण किया है, तो वह अवैध माना जाएगा और उसे ढहाया जा सकता है.

40 से 75 मीटर के बीच में निर्माण करने के लिए क्या करें?
यदि आपकी जमीन हाईवे से 40 से 75 मीटर के बीच है और आप वहां निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति निर्माण करना नियमों के विरुद्ध है और कभी भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों जरूरी है हाईवे से दूर रहना?
हाईवे किनारे निर्माण पर सख्त नियम इसलिए लागू किए गए हैं. क्योंकि यह सुरक्षा, सेहत और गोपनीयता से जुड़ा मामला है. हाईवे के पास निर्माण से आप वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं के खतरे से घिरे रह सकते हैं. साथ ही हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत पड़ने पर आपकी प्रॉपर्टी प्रभावित हो सकती है.

कई लोग बनाते हैं बिना जानकारी निर्माण
अक्सर लोग बिना नियमों की जानकारी लिए निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं. उन्हें लगता है कि अपनी ज़मीन है, जो चाहे कर सकते हैं. लेकिन अगर वह जमीन हाईवे नियंत्रण क्षेत्र में आती है, तो वह निर्माण कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा. ऐसे मामलों में नक्शा पास कराना और NOC लेना अनिवार्य होता है.

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सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

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