Hit & Run Law: सरकार-ट्रांसपोर्टर्स के बीच बैठक, मिला आश्वसन, जाानिए क्या रहेगी हडताल

TRUCK SRIKE
दिल्ली: ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ बैठक की। बैठक और वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ आक्रोश के बीच जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। चालको की बढती हडताल के चलते सरकार को आख्रर इस नियम को वापस लेने पर मजबूर कर दिया है।हरियाणा के रेवाडी के इस गांव में किन्नर नहीं सकेगें मन मर्जी से शगुन राशि, जानिए क्यों अब ट्रांसपोर्टर तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे। इससे पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। truck strike जानिए क्या है पूरा मामला ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठन के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ के नाम से चक्का जाम शुरू कर दिया था। वजह थी आपराधिक कानूनों में किए गए बदलाव के कारण हिट एंड रन केस में भी सजा बढ़ाना, जिसके चलते देशभर में ट्रक और बस चालकों ने विरोध-प्रदर्शन किया।लाखों लोगों को राशन अटका, हरियाणा में 9380 डिपो धारक स्टाइक पर सजा की अवधि बढ़ाए जाने के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों के साथ-साथ ऑटो चालकों ने भी मोर्चा खोल दिया। बताया गया कि हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवरों को अब दो साल की नहीं, बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है।   अभी कार्रवाई नहीं होगी अजय भल्ला ने कहा, सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और जुर्माने के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर की चिंंताओं को सुनने के बाद ही अंति निर्णय लिया जाएगा।   गृह मंत्री शाह से मिला आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा।लाखों लोगों को राशन अटका, हरियाणा में 9380 डिपो धारक स्टाइक पर इसके अलावा एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे नए कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। एआईएमटीसी के पदाधिकारी बाल मंकीत सिंह ने कहा कि यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। हम ये कानून अभी तक लागू नहीं होने देंगे। साथ ही सिंह ने भी ट्रक चालकों से हड़ताल वापस लेने को कहा।
बैठक में दोनों पक्षों की दलीलें
ट्रांसपोर्टर ने क्या कहा
कानून ज्यादा सख्त जानबूझ कर कोई दुर्घटना को नहीं करता मौके पर भीड़ हिंसा का डर कानूनी प्रक्रिया बेहद लंबी व परेशानी वाली कोहरे सहित दूसरे कारणों से भी दुर्घटना
सरकार ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया कानून वक्त पर सूचना से 80% घायलों की बच सकती है जान चालक जिम्मेदार बनें, दूर जाकर भी दे सकते हैं सूचना पुलिस की मनमानी पर रोक के भी हैं प्रावधान कारोबार पर असर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से उत्तर प्रदेश में दवाइयों, सब्जियों, डीजल-पेट्रोल सहित उपयोगी वस्तुओं की सप्लाई बाधित हुई। प्रदेश में करीब कई करोड़ रुपये का कारोबार ठप हुआ है। एक चौथाई पेट्रोल पंप खाली हो गए। दूसरे दिन रोडवेज की 41 फीसदी बसों का संचालन हो पाया। रोडवेज को काफी नुकसान हो चुका था।