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Haryana: ट्रैवल के नाम ठगी करने वालो की अब खैर नही

On: December 4, 2023 9:52 AM
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हरियाणा: ट्रैवल के नाम ठगी करने वालो की अब खैर नही है। हरियाणा सरकार एजेंटों के पंजीकरण को लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है। इतना ही तेजी से बढ रहे केसो के चलते हाइकोर्ट ने सखती दिखाई है।Rewari: धारूहेड़ा में भाजपाईयों ने मनाया जश्न, की आ​तिशबाजी

विधेयक को 15 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने राज्य में अवैध ट्रैवल एजेंटों की जांच के लिए राज्य के प्रयासों के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामे में यह जानकारी दी गई है।

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PUNJAB HARYANA HIGH COURT

काननू के बनने से अब ट्रैवल एजेंट लोगों को अपनी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बना पाएंगे। हरियाणवी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए है।Viral Video: चट मगंणी, पट ब्याह, ट्रेन में रचाई शादी!

इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2023 और साथ ही हरियाणा ट्रैवल एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन नियम 2023 का मसौदा तैयार किया है।

साल भर में हरियाण मे विदेश भेजने के नमा पर 30 से केस दर्ज हो चुके है। अधिकाश केस जानकरो के माने जा रहे है। अब इसके लिए सरकार गंभीर होती जा रही है।

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Harsh

मै पिछले पांच साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है।

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