Haryana news: सुनहरा मौका! अब सरकार मकान मरम्मत के लिए दे रही 80 हजार, यहां करे अप्लाई

house repair

Best24News: हरियाणा में मनोहर सरकार की ओर से हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए मिलने वाली राशि को भी ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹80 हजार कर दिया गया है।हरियाणा सरकार मकान की मरम्मत के लिए दे रही हैं 80 हज़ार रुपए, जानिए कैसे ले इसका लाभ

अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।Haryana: Rewari से किया Kidnap , Rajasthan ले जाकर Murder

यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।

सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।

आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है । आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए । घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए ।

ये कागजात है जरूरी: प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है ।
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How to Apply

आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in (हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन) से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से  होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी  ऑनलाइन करवाना है।