Haryana News: हरियाणा सरकार पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने ‘पशु किसान क्रेडिट कार्ड’ (PKCC) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालक 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें 1.60 लाख रुपये बिना किसी गारंटी के उपलब्ध हैं।
पशुपालन विभाग के अनुसार, यह योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। किसान इस लोन का उपयोग नए पशु खरीदने, पशुओं का इलाज कराने या चारा स्टॉक करने जैसी जरूरतों के लिए कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत तीन दुधारू पशुओं के लिए 1.60 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, पहली भैंस के लिए 60 हजार रुपये, दूसरी भैंस के लिए 60 हजार रुपये और तीसरी गाय के लिए 40 हजार रुपये तक का लोन मिल सकता है। कुल मिलाकर पशुपालक 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।
इस लोन पर केवल 4 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जबकि बाकी 3 प्रतिशत ब्याज का अनुदान सरकार देती है। लोन और ब्याज चुकाने की अवधि 5 साल है। इस योजना में पशुओं का बीमा भी शामिल है। पशुपालक इस लोन से गाय, भैंस, मुर्गी आदि खरीद सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की 4 फोटो, आय प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र और बैंक स्टेटमेंट जमा करना होगा। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
आवेदन निकटतम बैंक शाखा या पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र जमा कर किया जा सकता है। यह योजना पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी।

















