Haryana News: हरियाणा पशु रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। गोवंशों को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। अगर कोई पालतू गाय, बैल को सड़कों पर खुला छोड़ेगा तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य एक्सीडेंट को कम करना और जनसुरक्षा के खतरे को कम करना है।
सरकार ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब गायों का सड़कों पर खुला छोड़ना गैरकानूनी माना जाएगा। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 3 जिलों गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार दर्ज मामलों में पशुओं को खुले में छोड़ना इन्हें समय पर चारा-पानी न देना और अमानवीय व्यवहार जैसी शिकायतें शामिल हैं।
दो बार जुर्माना और तीसरी बार FIR
सरकार ने इस मामले में स्पष्ट करते हुए कहा कि पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने अपील करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले ऐसे मालिकों पर दो बार जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार सीधी FIR दर्ज होती है।

















