Haryana crime: लूटपाट करने वालों को 10-10 साल का कारावास

On: March 21, 2026 11:35 PM
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Haryana crime:  हरियाणा के भिवानी जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने लूटपाट करने वालो के खिलाफ एक बडा फैसला सुनाया है। रात्रि के समय लिफ्ट का झांसा देकर पैसे व मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानिए क्य था मामला: भिवानी के गांव बापोदरा निवासी हिमांशु ने पुलिस को बताया था कि 2 जून 2024 की रात्रि को वह बापोदरा गांव जाने के लिए वैश्य कॉलेज चौक के पास वाहन का इंतजार कर रहा था। Haryana crime

मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए, जिन्होंने कहा था कि वे बापोदरा तक लिफ्ट दें देंगे। हिमांशु उनकी बाइक पर बैठ लिया। कुछ दूरी पर जाकर अरोपियो ने उसका पर्स व माबाइल छीन लिया तथा उस उतारकर बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

मामला दर्ज, सुनाई सजा: बता दे कि भिवानी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने तोशाम की बीपीएल बस्ती निवासी अक्षय व तोशाम के सांगवान रोड बीपीएल कॉलोनी निवासी मोहित उर्फ मोनी को 10 वर्ष की कैद व 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। Haryana crime

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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