Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) के 255 पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। अब यह साफ हो गया है कि इस भर्ती में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीदें अब अधर में हैं।
कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को बताया अनुचित
जस्टिस संदीप मौदगिल ने 36 पेज के विस्तृत ऑर्डर में कहा कि जनरल नॉलेज पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट में नौकरी के लिए जरूरी कानूनी कौशल की अनदेखी की गई। योग्य उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर रखा गया। परीक्षा में सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, भूगोल और बुनियादी गणित शामिल थे, जबकि कानून के विषय पूरी तरह अनदेखे रहे।
कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की तरफ से आयोजित ADA भर्ती को “मनमाना और तर्कहीन” बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह भर्ती परीक्षा नौकरी की प्रकृति के अनुरूप नहीं थी क्योंकि कानूनी विशेषज्ञता जरूरी थी, लेकिन परीक्षा में सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल थे। यह फैसला कई याचिकाओं के बाद 18 अक्टूबर 2025 को जस्टिस संदीप मौदगिल की खंडपीठ ने सुनाया।

















