एक माह के अंदर दिलानी होगी चेयरमैन कंवर सिंह को शपथ, जाानिए हाईकोट के क्या है आदेश
तुरतं प्रभाव से चुनाव आयोग कंवर सिंह को घोषित करें चेयरमैन
धारूहेडा: सुनील चौहान। धारूहेडा चेयरमैन चुनाव में निर्वाचित चेयरमैन कंवर की मार्कशीट को लेकर आखिर हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी कर दिए है। अदालत ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए 15 मार्च 2021 के आदेश का गल्त बताते हुए दोबारा से कंवरसिंह को चेयरमेन घोषित किया गया। नगपालिक चुनाव संशोधन रूल 2020 के चलते आदेश के एक माह के दौरान अब चेयरमैन कवंर सिंह को शपथ दिलानी होगी।
क्या था मामला: चुनाव आयोग को दी शिकायत में संदीप बोहरा के साथ साथ सात अन्य चेयरमैन उम्मीदवारों ने एफिडेविट देते हुए आरोप लगाए थे कि कंवर सिंह ने जो 10 वीं मार्कशीट दिखाई है वह दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन से दर्शाई गई है तथा 2 जुलाई 1981 में परीक्षा पास की है। उस समय हरियाणा में इस तरह का कोई बोर्ड नहीं था।
जिला प्रशासन से 10 वी मार्कसीट की जांच होने के बाद ही शपथ नहीं दिलाने की मांग की थी। उपायुक्त की ओर से कागजातों की जांच एसडीएम कोसली को सौंपी थी। जिसमें एसडीएम की ओर से कंवर सिंह की मार्कशीट को हरियाणा बोर्ड के अनुसार वैध नहीं बताते हुए फर्जी करार दिया गया था। जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास भेजी गई थी। कंवर सिंह को चुनाव आयोग की ओर से 15 मार्च 21 मे डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। इसी के कंवर सिंह की ओर से मार्कशीट को लेकर हाईकोट में अपील की थी। जिसके चलते 10 सितंबर को कंवर की मार्कशीट को वेध करार दिया गया, वहीं 15 सितंबर को दिए गए फैसले में कंवर सिंह ने जिस बोर्ड से परीक्षा पास की है वह बोर्ड तथा मार्कशीट दोनो सही है।
क्या है शपथ दिलाने का नियम: नपा सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अदालत ने कंवर की मार्कशीट को सही बताया गया है। जिस बोर्ड से कंवर सिंह ने दसवी पास की है वह बोर्ड भी मान्य है। नगपालिका चुनाव संशोशन नियम 2020 के चलते रिजल्ट घोषणा के एक माह के दौरान शपथ दिलानी होती है।
20 सिंतबर तक हो सकती है शपथ : सूत्रों के अनुसार 20 सितंबर से कनागत लगने वाले है। ऐेसे उम्मीद लगाई जा रही है कि धारूहेडा के मोदी कवंर सिंह की शपथ 20 सितंबर से पहले हो सकती है। हांलाकि जिला प्रशासन अभी तक कोई तिथि नहीं जारी की गई है, लेकिन शुभ समय के चलते 20 सितंबर से पहले होेने की उम्मीद जताई जा रही है।
सर्विस कर रहे इसी बोर्ड की मार्कशीट से : जहां एक ओर कंवर सिंह की मार्कशीट को वैध नहीं बताया जा रहा था, जबकि इसी बोर्ड से हरियाणा मे लोग सर्विस पर लगे हुए है। बोर्ड गलत नहीं था, लेकिन बोर्ड को 1982 के बाद बदं कर दिया गया है, ऐसे में इससे पहले इस बोर्ड से पास हुए सभी सर्टिफिकेट चुनाव ही नहीं नौकरी के लिए लिए भी पूरे देश मे वैध है।
15 मार्च से ही होगी नियुक्त्: निवार्चित कंवर सिंह को चुनाव आयोग से 15 मार्च 21 को चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। अदालत के आदेशानुसार तुरंत प्रभाव से कंवर को चेयरमैन घोषित करने की भी बात कही है। आदेशानुसार कंवर सिंह की नियुक्ति 15 मार्च 2021 से ही दशाई जाए।