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Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के खंडपीठ स्थापना की मांग: नरेश चौहान एडवोकेट

On: November 23, 2025 3:16 PM
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के खंडपीठ स्थापना की मांग: नरेश चौहान एडवोकेट

रेवाड़ी: न्याय आपके द्वारा अभियान चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत सीधे राष्ट्रपति के अधीन लाने वाले संविधान के प्रस्तावित 131वें संशोधन का स्वागत करता है । संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत पंजाब हरियाणा राज्यों तथा केंद्र शासित चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही स्थित है। Haryana News

न्याय आपके द्वारा अभियान के संयोजक नरेश चौहान एडवोकेट ने भारत सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि संविधान अनुच्छेद 241 के तहत चंडीगढ़ में अलग उच्च न्यायालय की स्थापना न की जाए। चंडीगढ़ का विवाद अभी पंजाब हरियाणा राज्यों के बीच बना हुआ है। 1970 में चंडीगढ़ के लिए हरियाणा में हुए प्रदर्शन के दौरान रेवाड़ी में पुलिस की गोली से 6 निर्दोष लोगों की जान भी चली गई थी। Haryana News

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का मौजूदा स्टेटस बरकरार रखा जाए लेकिन पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 36 के तहत सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक-एक खंडपीठ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए स्थापित करने का मार्ग भी 131वें संविधान संशोधन के साथ ही प्रशस्त किया जाए। अभियान पिछले 25 साल से निरन्तर दक्षिणी हरियाणा में खंड पीठ स्थापना की पैरवी कर रहा है। Haryana News

हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में इसका समर्थन किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वर्षों से विचाराधीन लाखों केसों का निपटारा तो शीघ्र हो ही जाएगा लेकिन इससे भी बढ़कर आम आदमी को तीनों खंडपीठ स्थापना से सस्ता और सुलभ न्याय त्वरित रूप से मिल पाएगा । इस प्रक्रिया से न्यायपालिका में आम जन का विश्वास एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा Haryana News ।

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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