पत्नि के है अवैध संबंध…पति ने किया केस, जानिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या दी सजा

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दिल्ली: जस्टिस जसमीत दिल्ली की एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। महिला ने कड़कड़डूमा कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उसे घरेलू हिंसा के आरोप में समन जारी किया गया था।Rewari News: तुर्कियावास में सबसे शिक्षित बेटी कंचन यादव ने किया ध्वजारोहण

बता के कि फरवरी 2008 में एक युवक की शादी एक युवती से हुई। 14 साल के बाद दोनो के ब बीच अनबन होने लगी। मामला इतना बिगड गया कि 24 अगस्त 2022 को पति ने पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की। इतना ही नहीं घरेलू हिंसा कानून की धारा 18, 20, 21 के तहत पत्नी के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था।

 

पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के 52 व्यक्तियों के साथ अवैध संबध हैं। इनमें से दो प्रेमियों के नाम भी इस केस में भी शामिल हैं। राहुल ने घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 22 के तहत पत्नी से 36 लाख मुआवजे की मांग की।

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पत्नी ने किया केस: जब पत्नी की पता चला कि पति ने केस दायर किया है तो पत्नी ने भी 19 अक्टूबर 2022 को पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने मौखिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर उसका शोषण किया है। उसे मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की।