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Cash Limit : अब घर में रख सकेंगे सिर्फ इतना कैश, अन्यथा कभी भी Income Tax का पड सकता है छापा

दिल्ली: डिजिटल लेन देन को बढावा देने के लिए सरकार ने अब केश रखने के नियमो में काफी बदलाव कर दिया है। लोग इमरजेंसी में कैश पर ही भरोसा करते हैं। इसी के चलते घरो में अपने घर में ही कैश रखते हैं। लेकिन कई बार ये कैस रखना आपके लिए घातक बन सकता है।Delhi Mumbai Mega Expressway: किसानो की बल्ले बल्ले, हरियणा और राजस्थान और मेवात की होगी कनेक्टिविटी

 

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कैस रहना क्यो है गुनाह: आयकर विभाग का कहना है कैश बिना किसी जानकारी के रखना कालाबाजारी कहलाता है। बता दे कि अगर आपके पास बड़ी मात्रा में कैश है तो फिर उस पर टैक्स का भुगतान होना चाहिए।

इसके साथ आपके पास टैक्स भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए। जिससे कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा कैश से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगने पर आप आसानी से दे सकें।

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जानिए कितना होगा जुर्माना: अगर आयकर विभाग आपके घर पर छापा मारता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है और आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना छापे में पकड़ी गई राशि का 137 प्रतिशत तक हो सकता है। यानि राशि तो सारी जब्त होगी ही, बल्कि उस पर जुर्माना अलग से देना होगा।

 

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जानिए केश रखने के नियम.

  • -एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना लग सकता है.
  • – सीबीडीटी के मुताबिक, एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है.
  • – अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी.

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