चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इस बार दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दिल्ली-एनसीआर और उससे सटे हरियाणा के सभी जिलों में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और लोगों की सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।Haryana News
जानिए क्या है पटाखे चलाने का समय: हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) के अनुसार, ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं, पटाखे जलाने की अनुमति केवल 20 और 21 अक्टूबर को दी जाएगी। इन दोनों दिनों में लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। निर्धारित समय से बाहर पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।Haryana News
हवा ही नहीं इस मिट्टी ओर पानी के लिए जाएंगे सेंपल: इस बार प्रदूषण की जांच प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। पहले जहां केवल हवा और ध्वनि प्रदूषण की जांच होती थी, वहीं अब मिट्टी और पानी के नमूने भी लिए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान तय किए गए हैं, जहां विशेषज्ञ टीमें रोजाना सैंपल एकत्र करेंगी।
सभी सैंपल की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर अगले वर्ष के लिए नई और प्रभावी पॉल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइन तैयार की जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य दिवाली के उत्सव को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है ताकि खुशियों के साथ पर्यावरण की रक्षा भी हो सके।















