स्वयं बचा सकते है मोटा टैक्स, जानिए Income Tax बचाने की 5 ऐसी Tips

INCOME TAX

Income Tax: अप्रेल माह खत्म हो गया है। अगले महीने से भी रिटर्न फार्म भरेंगे। कई लोगो को पता ही नहीं होता कि कैसे घर बैंठे टैक्स बचाया जा सकता है। हम सीएम को पैसे देकर ये सब करवाते है। जबकि आप स्वयं ही इस पांच आसान तरीको से मोटा टैक्स बचा सकते है। जानिए इसके लिए आपको क्या करना होगा।

सबको पता है आजकल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है इसे बचाना बडा मुश्किल है। मोदी राज में कोई टैक्स ना दे यह तो संभव नही नहीं है। इनकम टैक्स (Income Tax) बचाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अक्सर सही तरीके हरेक को पता नही होता है।
जागरूकता के अभाव में अब उन पर टैक्स (Tax) देनदारी काफी अधिक हो जाती है और मेहनत की गाढ़ी कमाई टैक्स में चली जाती है।

यू तो गूगल पर लोग सभी तरीके देख देख टैक्स ( Income Tax )बचाने का पूरा प्रयास करते है। लेकिन तो अधिकतर लोगों को बहुत सारे टैक्स सेविंग (Tax Saving Tips) टूल्स के बारे में जानकारी नहीं है। आज हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप आसानी से मोटा टैक्स बचा सकते है।

1- प्री-नर्सरी की फीस पर टैक्स छूट
यह छूट आप धारा 80सी के तहत पा सकते हैं और अधिक से अधिक दो बच्चों तक यह फायदा मिल सकता है।
अगर आपका बच्चा छोटा है और वह प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में भी है तो भी आप उसकी फीस पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं।

वैसे तो यह टैक्स बेनेफिट 2015 में ही लागू हो गया था, लेकिन जितना स्कूल ट्यूशन फीस डिडक्शन लोकप्रिय हुआ, उतना यह पॉपुलर नहीं हो पाया। इतना ही सभी लोग इसका फायदा आज भी नहीं ले पा रहे है।

2- माता-पिता या पत्नी-बच्चों के लिए लें हेल्थ इंश्योरेंस
माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं 65 साल से अधिक उम्र होने पर आपको 50 हजार रुपये तक पर टैक्स छूट का प्रावधान है।

आप अपने माता-पिता की हेल्थ का ख्याल रखते हुए भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके प्रीमियम की रकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है। अक्सर लोग बीमा तो करवाते है लेकिन इसका लाभ नहीं ले पाते है।

3.मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट

इसके तहत आप अधिक से अधिक 50 हजार रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आप अपने माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपके माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
इस उम्र में उन्हें अक्सर बहुत सारे मेडिकल खर्चे उठाने होते हैं, जिस पर आप धारा 80डी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं।

4- माता-पिता को दें ब्याज पर रकम

माता पिता को ब्याज पर रकम देकर भी आप टैक्स बचा पाते है। लेकिन इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। अगर आप ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

यह टैक्स छूट आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत पा सकते हैं. इसके तहत अधिकतम छूट 2 लाख रुपये की मिल सकती है।

अगर आपके माता-पिता कम टैक्स के ब्रेकेट में हैं या फिर उन पर अभी टैक्स नहीं लगता है तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन लेकर उस पर ब्याज दे सकते हैं। हालांकि, टैक्स छूट पाने के लिए आप ब्याज भुगतान करने का अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना ना भूलें।

5- मां-बात को दें घर का किराया

आयकर अधिनियन की धारा 10(13A) के तहत आप अपने माता-पिता को किराएदार दिखाकर एचआरए पर टैक्स पर छूट पा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को रेंट यानी घर का किराया देते हैं।

अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और एचआरए क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने माता-पिता को रेंट चुकाकर एचआरए क्लेम कर सकते हैं।

आप सोच रहे है कि ये तो गलत है। हालांकि, अगर आप कोई दूसरा हाउसिंग बेनेफिट ले रहे हैं तो एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगें ये केवल वही लोग ले सकते है जो रेंट संबंधी कोई क्लेम नहीं ले रहे है।

 

About Sunil Chauhan

मीडिया लाइन में पिछले 8 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। वर्तमान में Best24News.com डिजिटल बेवसाइट का admn हूँ। यहां क्राइम, मनोरजन,, रेलवे, रोडवेज, ​​शिक्षा व रूटिन की न्यूज अपडेट करता हूं।

View all posts by Sunil Chauhan