Haryana News: गुरुग्राम नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर में नगर परिषद सोहना और पटौदी-जटौली मंडी तथा नगर परिषद फरुखनगर क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।Haryana News
इन लोगों को मिलेगी छूट यह भी कहा जा रहा है कि केवल उन्हीं लोगों को टैक्स पर छूट दी जाएगी जो इस साल 31 जुलाई तक पूरा प्रॉपर्टी टैक्स भर देंगे। इसके अलावा लोगों को एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स का डेटा स्वयं प्रमाणित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।Haryana News
लोगों को समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
समय पर टैक्स न भरने पर सरकार हर साल 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलेगी। वहीं, डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सील करने और उसे नीलाम करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

















