Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) में सहायक पर्यावरण अभियंता के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) द्वारा जनरल अवेयरनेस पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के फैसले को सही ठहराते हुए इस सिलेबस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
इस याचिका को अमित अहलावत और अन्य ने दायर किया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस बार की स्क्रीनिंग परीक्षा में तकनीकी विषयों को हटा कर केवल सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति और करंट अफेयर्स पर फोकस किया गया है, जो गलत है। उन्होंने बताया कि 2023 की भर्ती में पर्यावरण इंजीनियरिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों जैसे तकनीकी विषय शामिल थे, लेकिन 2025 की परीक्षा में इन विषयों को हटाया गया है।
इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि केवल विज्ञापित पदों की संख्या के चार गुना उम्मीदवारों को ही अगली परीक्षा के लिए चुना गया है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया और परीक्षा को अवैध घोषित करने की मांग की।
इस पर आयोग ने जवाब दिया कि 2023 में 54 पदों के लिए 7,189 आवेदन आए थे, लेकिन भर्ती पूरी होने के बाद भी 29 पद खाली रह गए। इसलिए भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए सिलेबस को सरल बनाया गया है। आयोग ने साफ किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट केवल शॉर्टलिस्टिंग का माध्यम है और इसमें 25 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले ही मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंक अंतिम चयन में शामिल नहीं होंगे।

















