Haryana News: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक-कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों को डी.ए.पी. या यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद, जिंक, कीटनाशक या अन्य कृषि सामग्री जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंत्री राणा ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी डीलर या अधिकारी ऐसी जबरदस्ती करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को अवांछित उत्पादों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस दिशा में पहले ही उर्वरक वितरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जो भी अधिकारी या डीलर इन नियमों का उल्लंघन करता है, उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
मंत्री राणा ने सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों को भी इस मामले में सतर्क रहने और शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत दोषियों का लाइसेंस निलंबित करना और आपराधिक मुकदमा दर्ज कराना भी शामिल है। इन नियमों के पालन पर विशेष नजर रखी जा रही है और मॉनीटरिंग व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी या डीलर डी.ए.पी. या यूरिया के साथ अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव डालता है तो वे तुरंत टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं।
राणा ने हाल ही में जबरन बिक्री की शिकायतों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई, एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई और दोषी डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। हरियाणा में डी.ए.पी. और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और रबी सीजन के लिए स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में रखा गया है।
उर्वरकों का वितरण पैक्स, निजी डीलरों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के केंद्रों के जरिए हो रहा है। साथ ही, पी.ओ.एस. मशीनों पर बायोमैट्रिक सत्यापन की वजह से कालाबाजारी पर भी प्रभावी रोक लगाई गई है। किसानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल प्रमाणित स्रोतों से ही उर्वरक खरीदें।

















