हरियाणा: Dera chief Ram Rahim अभी पैरोल पर जेल से बाहर है। पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उस दिन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा है। राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
Dera chief Ram Rahim के पैरोल के लेकर हाईकोर्ट सख्त
कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं?
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साध्वियों के यौन शोषण और 2 कत्ल केस में सजा काट रहे गुरुवार को हाईकोर्ट ने राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
10 मार्च को डेरा प्रमुख को करना होगा सरेंडर Dera chief Ram Rahim
डेरा प्रमुख राम रहीम अभी पैरोल पर जेल से बाहर है। पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उस दिन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई।
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इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है। डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिली है।
SGPC ने दी है पैरोल काे चुनौती Dera chief Ram Rahim
डेरा मुखी राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एसजीपीसी का कहना है कि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें उसे दोषी करार दे सजा भी सुनाई जा चुकी है।
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इसके बावजूद इसके हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है, जो पूरी तरह से गलत है। लिहाजा डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए।