रेवाडी: जिला नगर योजनाकार ने गांव गज्जीवास में विकसित किए जा रही दुकान, मकान व चारदीवारी को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। डीटीपी की इस कार्रवाई से जमीन मालिक में अफरा तफरी मच गई।
डयूटी मजिस्टेट तहसीलदार भूप, डीटीपी धर्मबीर खत्री आदि टीम के साथ गज्जीवास पहुंचे तथा गांव के बाहर खेतों मे बसाई गईकरीब चार एकड चार दुकाने, 8 गोदाम, चार डीपीपीसी व दो मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
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डीटीपी ने बताया बार बार लोगों को अपील की जा रही है कि इस डीलरों के बहकावे में आकर प्लाट नहीं खरीदें। बिना विभाग की अनुमति काटी जा रही कालोनिया अवैध है तथा इन्हें कभी भी तोडा जा सकता है।
अवैध बसाई गई कालोनी वाले डीलर व जमीन मालिक को पहले भी नोटिस दिया गया, लेनिक उनके बाजवूद निर्माण जारी रहा।
घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति नहीं करें निर्माण: अवैध निर्माण करने व नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध डीटीपी विभाग द्वारा निर्माण को गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है।
बार बार नोटिस के बावजूद अवैध प्लोटिंग पडी महंगी… जानिए कैसे….
इसलिए आम लोगों को सचेत किया जाता है कि वे नियंत्रित क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग हरियाणा चंडीगढ से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुर्ननिर्माण या अनाधिकृत कॉलोनी की स्थापना न करें।
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